बिल राशि में अनियमितता पाये जाने पर निजी अस्पताल पर 50 हजार रूपये का जुर्माना



छिन्दवाड़ा कलेक्‍टर श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में कोरोना इलाज में मरीजों से अधिक राशि लिये जाने पर अत्‍यंत सख्‍त कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्‍य में राजस्‍व अनुविभागीय अधिकारी छिन्‍दवाड़ा श्री अतुल सिंह के माध्‍यम से शिकायतकर्ता श्री नरेश साहू की शिकायत जांच में सही पाये जाने पर आरोग्‍य हेल्‍थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छिंदवाड़ा के संचालक पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जी.सी.चौरसिया ने बताया कि राजस्‍व अनुविभागीय अधिकारी छिंदवाड़ा के माध्यम से सी.एम.एच.ओ. कार्यालय में शिकायतकर्ता श्री नरेश साहू की कोरोना इलाज के दौरान आरोग्य हेल्थकेयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छिंदवाड़ा की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत की जाँच के पश्चात निजी अस्पताल आरोग्य हेल्थकेयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छिंदवाड़ा में कोरोना ईलाज में उपयोग आने वाली सामग्री की बिल में वसूली गई फीस में अनियमितता पायी गई। इस अनियमितता के पाये जाने पर मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 ( कमांक 47 सन् 1973) नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत 50 हजार रूपये का जुर्माना संचालक आरोग्य हेल्थकेयर मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल छिंदवाड़ा पर अधिरोपित किया गया है। साथ ही अस्पताल संचालक को चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में कोरोना मरीजों के उपचार में फीस के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।