छिन्दवाड़ा। राज्य शासन के निदेर्शों एवं प्रभारी मंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में 30 मई को संपन्न आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में की गई चर्चा और लिये गये निर्णय के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुमन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये छिन्दवाड़ा जिले की सभी राजस्व सीमाओं में पुन: प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। साथ ही इन प्रतिबंधों से कुछ गतिविधियों को छूट भी दी गई है।
रविवार को रहेगा जनता कर्फ्यू
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा तथा प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रतिबंधित गतिविधियों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिले में कोविड 19 के संक्रमण में हो रही बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत 22 मई को जारी आदेश द्वारा एक जून 2021 की प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया था।
6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रहेगा प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुमन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार छिन्दवाड़ा जिले में सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन, जुलूस, मेले आदि जिनमें जन समूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगें। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, किंतु आॅनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। जिले के धार्मिक या पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। जिले के सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, आॅडिटोरियम, सभागृह, सिनेमाघर, जिम, बार और अहाते बंद रहेंगे। जिले के सभी क्षेत्रों में चाय व पान की दुकानें और ठेले आदि बंद रहेंगे और अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
कुछ गतिविधियों के लिए दी छूट
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुमन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कुछ गतिविधियों के लिए छूट दी गई है इसमें अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन आदि सम्मिलित हैं। राज्य शासन के शासकीय कार्यालय प्रति सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 10 बजे से शाम 06 बजे तक खुलेंगें। सभी प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो सकेगी। इसके लिये उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों व श्रमिकों को वैध आई.डी कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी। उद्योग के कच्चा माल/तैयार माल के आवागमन पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल, इंश्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाऐं, पशु चिकित्सा अस्पताल आदि चालू रहेंगे। केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिये खुली रखी जा सकेंगी।
ऑड-इवेन पेटर्न पर खुलेगी दुकाने
मेडिकल स्टोर जैसी अतिआवश्यक दुकानों को छोड़कर किराना सहित अन्य सभी प्रकार की दुकानें नगरपालिक निगम छिंदवाड़ा क्षेत्र में आॅड-इवेन पेटर्न पर सप्ताह में अल्टरनेट 3-3 दिन सामान्य समय में खुली रखी जा सकेगी। आयुक्त नगरपालिक निगम छिंदवाड़ा इस संबंध में आवश्यक व्यवस्थायें बनाना सुनिश्चित करेंगे। जिले के अन्य नगरीय निकायों के क्षेत्र में शासन के निदेर्शों के अनुसार अधिकतम 50 प्रतिशत की संख्या में दुकानें खोली जा सकेंगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्र के नगरीय निकाय में इन निदेर्शों का पालन कराने के लिये खण्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति से चर्चा कर निर्णय लेकर जिला कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर पृथक से आदेश प्रसारित करेंगें।
नियमों का करना होगा पालन
इसी प्रकार दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। "नो मास्क नो सर्विस" अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नही पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नही किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाया जाता है तो नियमानुसार दुकान सील की जायेगी।
खोली जा सकेगी एकल दुकानें
पेट्रोल, डीजल पम्प, गैस स्टेशन व रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेगी। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डी, खाद/बीज/कृषि यंत्र आदि की दुकानें खुली रहेगी। जिले के सभी बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम खुले रहेंगे। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स की अनुमति रहेगी। बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसीएस से जुड़े संस्थानों के एमपीआईस, को-आॅपरेटिव क्रेडिट सोसाईटीस, कैश मेनेजमेंट एजेंसीज संचालन एवं आवगामन की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा-निदेर्शों के अंतर्गत अनुमति रहेगी। मोहल्लों, कॉलोनियों, ग्रामों में एकल दुकानें खोली जा सकेगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज की अनुमति होगी। सम्पूर्ण प्रदेश में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के एस.ओ.पी. का पालन करते हुये जारी रहेंगें। जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मॉर्केट कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगें। थोक सब्जी एवं फल मण्डी खुली रहेगी। थोक सब्जी एवं फल मण्डी से केवल फुटकर सब्जी एवं फल विक्रय की जायेगी। फुटकर सब्जी एवं फल मंडिया/ बाजार बंद रहेंगें। सब्जियां एवं फल हाथठेलों के माध्यम से विभिन्न रहवासी क्षेत्रों में विक्रय की जायेगी। एम्बुलेंस व आॅक्सीजन टैंकर्स का आवागमन निर्बाध रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिये आवागमन कर रहे नागरिकों/कर्मियों को छूट रहेगी। मेन्टेनेंस सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटरर, मोटर मेकेनिक, आई.टी.सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवगमन पर रोक नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी/अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जायेगा। निजी सुरक्षा सेवाओं की अनमुति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प/मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नही होगी। फायर बिग्रेड, टेली कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल/डीजल/केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नही होगी। हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे संबंधित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी। इसी प्रकार जिले के समस्त हॉटल, रेस्टारेंट, भोजनालय, रिसोर्ट से टेक होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी।
वैवाहिक कार्यक्रम में 10-10 व्यक्ति की अनुमति
वैवाहिक कार्यक्रम में दोनों पक्षों (जिसमें पंडित एवं नाई सहित) से 10-10 व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों के उपस्थित रहने की छूट रहेगी शासकीय/निजी निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुये किये जा सकेंगे। अंतर्राज्यीय मार्ग से जिले की सीमा में प्रवेश कर रहे नागरिकों को थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। महाराष्ट्र राज्य से आने वाले मालवाहक एवं अत्यावश्यक चिकित्सीय (एम्बुलेंस) वाहनों को छोड़कर लोक एवं निजी परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। सीमा पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 की निगेटिव्ह जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत प्रवेश की अनुमति होगी। प्रत्येक व्यक्ति का मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा एवं उल्लंघन पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधक का यह अनिवार्य दायित्व होगा कि वह उनके प्रतिष्ठान में आने वाले आमजनों को बिना मास्क प्रवेश की अनुमति नहीं दें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करायें तथा सेनेटाईजर की व्यवस्था रखें। यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं व न ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है।